आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों हेतु आईटीआर भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी की तारीख वाली एक अधिसूचना के माध्यम से आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित किया है।
वित्त मंत्रालय ने इसके तहत सात आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किए हैं। पिछले साल के फॉर्म और इस बार के फॉर्म में कोई अहम बदलाव नहीं किए गए हैं। ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई ही है। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से सरल कर दिए गए हैं।
सहज फॉर्म 50 लाख तक की आय के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए होता है। इसे आईटीआर फॉर्म-1 भी कहा जाता है। इस आय में वेतन, पेंशन या किसी अन्य स्रोत को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा आयकर नियमों के मुताबिक 5000 रुपये तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है।
शिकायतों के लिए विशेष टीम के गठन का निर्देश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से एमसीए21 पोर्टल से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए विशेष टीम गठित करने को कहा। कंपनी कानून के तहत पोर्टल पर फॉर्म जमा करने में होने वाली कठिनाइयों के बीच उन्होंने यह बात कही है।