भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के उद्देश्य से नकल माफिया पर प्रभावी नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई। नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए नया कानून बनाने के राज्य विधि आयोग के सुझाव पर शासन विचार कर रहा है। नया कानून लागू हुआ तो न सिर्फ नकल माफिया की संपत्तियां जब्त हो सकेंगी बल्कि उसे 14 साल तक की जेल और 25 लाख तक का जुर्माना भी हो सकेगा।
आयोग ने द यूपी एक्जामिनेशन प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स, पेपर लीक एंड सॉल्वर गैंग एक्टिविटीज बिल 2023 का मसौदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। सहमति की स्थिति में राज्य सरकार अध्यादेश लाकर भी इससे लागू कर सकती है।
आयोग ने अपने मसौदे में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए 14 साल की सजा तथा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का सुझाव दिया है। परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर के लिए भी सात साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान का सुझाव दिया है।