68500 भर्ती के तहत त्रुटिपूर्ण ज़िला आवंटन मामले में जिनका जनपद परिवर्तित हुआ उनकी वरिष्ठता क्या?

 68500 भर्ती के तहत त्रुटिपूर्ण ज़िला आवंटन मामले में जिनका जनपद परिवर्तित हुआ। उनकी वरिष्ठता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एकल/खण्ड पीठ ने मूल जनपद में नियुक्ति तिथि से माना है।

महिलाओं को अभी नए जनपद में आये एक ही वर्ष बीता है जबकि मूल जनपद नियुक्ति पौने पांच वर्ष से अधिक बीत गया है। इस संबंध में सचिव से मुलाकात की गई और बताया गया कि आप पुरुष को लाभ न दीजिये क्योंकि उनका पांच वर्ष पूरा नहीं हुआ है मगर महिला तो दो वर्ष का मानक पूरा करती है जबकि वह नए जनपद में एक ही वर्ष पूरा कर रही है। सचिव ने कहा कि अभी वरिष्ठता मामला खण्डपीठ से जीते हो मैं खंडपीठ का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर देता हूँ। वहाँ जीतकर मूल जनपद वरिष्ठता का लाभ लो। इसके बाद महानिदेशक से मुलाकात की गयी और वही बात बताई गई तो उन्होंने प्रत्यावेदन स्वीकार करके सभी BSA को आदेश भेजने का आश्वासन दिया है।

यह प्रयास महिलाओं के लिए किया गया है।
अविचल