Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

प्राइमरी में नियुक्ति के लिए नहीं है बीपीएड की डिग्री

 लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक आदेश में कहा है कि प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएड की डिग्री उपयुक्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि बीपीएड डिग्री बीटीसी की वैकल्पिक शैक्षिक योग्यता भी नहीं है।



यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने राकेश कुमार की विशेष अपील को खारिज करते हुए पारित किया।


अपीलार्थी की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए, दलील दी गई कि बीपीएड डिग्री बीएड के समतुल्य है लिहाजा वह सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए योग्य है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news