Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करे आयोग

 प्रयागराज। हाईकोर्ट उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 42/ 2008 के तहत चयनित शिक्षकों की नियुक्ति देने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस विज्ञापन के तहत जो अभ्यथी पात्र हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। आदेश के अनुपालन की आख्या भी कोर्ट मामला 3 के समक्ष प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचीगण मामले में अपने नियमितिकरण की मांग भी कर रहे हैं।




लिहाजा, इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना है। इसलिए कोर्ट ने यूपी सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने उदयवीर सिंह सोलंकी व अन्य सहित इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों में यह इस बात पर विवाद नहीं है कि अदालतों में मामलों के लंबित होने के बावजूद विज्ञापन संख्या 42 के तहत चयनितों को नियुक्ति देने से रोका नहीं जा सकता है

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news