Auraiya News: शिक्षकों की नियम विरुद्ध भर्ती में प्रबंधक पर मुकदमा

 सहायल। नियम विरुद्ध प्रधानाध्यापक सहित तीन शिक्षकों की भर्ती करने व धोखाधड़ी के आरोप में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने सहार थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, प्रबंधक से शिक्षकों से अब शिक्षकों का वेतन भी वसूला जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सहार ब्लाक के गांव सिरसानी स्थित शंकर जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक शिव प्रकाश दुबे पर आरोप है कि वर्ष 2010 में नियमों को ताक पर रखकर प्रधानाध्यापक पद पर मुध तिवारी, सहायक अध्यापक पद पर आदित्य कुमार व मुनीष शुक्ला को भर्ती कर लिया। वर्ष 2011 में मामले की शिकायत तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों से की गई। शासन से जारी हुए निर्देश के बाद तत्कालीन बीएसए ने टीम गठित कर जांच शुरू कराई।

टीम की जांच में नियुक्ति गलत पाई गई। वर्ष 2013 में नए सिरे से तीन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। आरोप है कि प्रबंधक ने पहले से भर्ती किए गए शिक्षकों की जगह पर प्रधानाध्यापक पद पर कौशल किशोर त्रिपाठी व सहायक अध्यापक पद पर बीना देवी व सौरभ कुमार पांडेय का साक्षात्कार कराकर भर्ती कर लिया। वर्ष 2017 तक नए शिक्षकों को वेतन मिलता रहा।
इसके बाद पहले भर्ती हुए शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया, तब वह कोर्ट चले गए। न्यायालय ने जांच के आदेश दिए तो प्रबंधक की ओर से बाद में नौकरी पाए शिक्षकों की भर्ती के दौरान लगे शपथ पत्रों को फर्जी बता दिया। इसके बाद उन तीनों शिक्षकों का भी वेतन रुक गया।
मामले में खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र विश्वकर्मा ने प्रबंधक शिव प्रकाश दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि नियम से भर्ती हुए शिक्षकों का वेतन जल्द जारी होगा। गलत तरीके से जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उन्हें जारी हुआ वेतन प्रबंधक से वसूला जाएगा। सहार थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि बीईओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।