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अब 45 दिनों की अस्थायी नियुक्तियों में भी आरक्षण

 नई दिल्ली। सभी विश्वविद्यालयों में 45 दिन या उससे ज्यादा की सभी अस्थायी नियुक्तियों में अब आरक्षण अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसके लिए सभी



राज्यों व विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है। सभी केंद्रीय, राज्य व डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के साथ लॉ यूनिवर्सिटी में भी यह नियम लागू होगा।


यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी की ओर से लिखे पत्र में कहा गया कि यदि कोई भी नियुक्ति 45 दिन या उससे

ज्यादा अवधि के लिए है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों को उसमें आरक्षण के मानकों का पालन करना होगा। राज्य सरकार व विवि को यह सख्ती से सुनिश्चित करना होगा कि इन नियुक्तियों में आरक्षण के तहत एससी, एसटी व ओबीसी अभ्यर्थियों को लाभ मिले।

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