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एक अप्रैल से नए आयकर नियम, एचआरए में ज्यादा छूट

सीबीडीटी ने नए नियम अधिसूचित किए, कानून सरल हुआ, बैंक में जमा व निकासी सीमा बढ़ाई



नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए आयकर नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम एक अप्रैल से लागू होंगे।


आयकर कानून-2025 को लागू करने के लिए बनाए इन नियमों का मकसद कर प्रणाली को आसान व स्पष्ट बनाना है। नए नियमों के तहत वेतनधारी लोगों को हाउस रेंट


अलाउंस (एचआरए) में ज्यादा कर छूट मिलेगी। आठ शहरों मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद व बंगलूरू में 50% तक की रियायत मिल सकेगी। बाकी शहरों में छूट 40% ही रहेगी। हालांकि, अब एचआरए छूट के लिए मकान मालिक व किरायेदार के संबंध की जानकारी देना जरूरी होगा। नए


नियमों में पैन से जुड़े नियम बदले गए हैं। बैंक में नकद जमा निकासी की सीमा बढ़ी है। होटल बिल भुगतान पर भी नए नियम लागू होंगे। डिजिटल मुद्रा व क्रिप्टो पर सख्ती की गई है। नकली पैन के इस्तेमाल टैक्स देनदारी पर ऑडिटर्स को जिम्मेदारी दी गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज को टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करनी होगी।


कानून की धाराएं घटाकर 536 की गईं नए कानून में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है। अध्याय 47 से घटाकर 23 किए हैं। 39 नई सारिणी और 40 नए सूत्र जोड़े गए हैं, ताकि कानून को समझना आसान हो सके। कैपिटल गेन व शेयर बाजार से जुड़े नियम सख्त किए गए हैं।

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