सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हुई सुनवाई का आदेश आ गया है, टीईटी संघर्ष
मोर्चा द्वारा उठाई मांगो को न्यायाधीशों ने पूर्णतः सहमति देते हुए निम्न
निर्देश आदेशित किये हैं,यथा -
1- विपक्षी अधिवक्ता और इस्टेट के अधिवक्ता की अपने मुवक्किल को राहत देने की माँग को यह कहते हुए खारिज किया की सारा मैटर एक है सो इसमें निरपेक्ष रूप से सब अंतिम आदेश पर ही निर्भर करेगा अर्थात अभी किसी को राहत नहीं !
1- विपक्षी अधिवक्ता और इस्टेट के अधिवक्ता की अपने मुवक्किल को राहत देने की माँग को यह कहते हुए खारिज किया की सारा मैटर एक है सो इसमें निरपेक्ष रूप से सब अंतिम आदेश पर ही निर्भर करेगा अर्थात अभी किसी को राहत नहीं !