हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया आदेश
वेबसाइट पर डाली जाए संशोधित की, अभ्यर्थियों की आपत्तियां निस्तारित करने का आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने पीसीएस-प्री 2015 की परीक्षा को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर उप्र लोक सेवा आयोग को अंतिम आंसर-की 22 जून तक जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंतिम रूप से संशोधित आंसर-की आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि अभ्यर्थी उससे अपने उत्तरों का मिलान कर आपत्तियां दे सकें। आयोग के अधिवक्ता जीके सिंह ने आश्वासन दिया कि आंसर-की वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जा चुका है।
वेबसाइट पर डाली जाए संशोधित की, अभ्यर्थियों की आपत्तियां निस्तारित करने का आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने पीसीएस-प्री 2015 की परीक्षा को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर उप्र लोक सेवा आयोग को अंतिम आंसर-की 22 जून तक जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंतिम रूप से संशोधित आंसर-की आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि अभ्यर्थी उससे अपने उत्तरों का मिलान कर आपत्तियां दे सकें। आयोग के अधिवक्ता जीके सिंह ने आश्वासन दिया कि आंसर-की वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया जा चुका है।