उत्तराखण्ड के पत्र के आधार पर यूपी के शिक्षामित्रो के लिये सम्भावित विकल्प:-
१-आरटीई एक्ट लागू होने के पहले सहायक अध्यापक पद के लिये एनसीटीई व राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत योग्यता स्नातक + बीटीसी थी और आरटीई एक्ट २००९ लागू होने पर २५ अगस्त २०१० तक स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्र को राज्य सरकार व एनसीटीई ने अन्ट्रेन्ड टीचर मानते हुये १२४ के प्रशिक्षण को
३१-०३-३०१५ तक सहायक अध्यापक पद पर नियमित/नियुक्ति होने के लिये योग्यता पूरी किये और १२४ को बिना टेट नियमित/सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है।
१-आरटीई एक्ट लागू होने के पहले सहायक अध्यापक पद के लिये एनसीटीई व राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत योग्यता स्नातक + बीटीसी थी और आरटीई एक्ट २००९ लागू होने पर २५ अगस्त २०१० तक स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्र को राज्य सरकार व एनसीटीई ने अन्ट्रेन्ड टीचर मानते हुये १२४ के प्रशिक्षण को
३१-०३-३०१५ तक सहायक अध्यापक पद पर नियमित/नियुक्ति होने के लिये योग्यता पूरी किये और १२४ को बिना टेट नियमित/सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है।