न्यायालय रोजगार के लिए पात्रता और आवश्यक योग्यता तय नहीं कर सकते: *सुप्रीम कोर्ट*
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक न्यायालय यह तय नहीं कर सकता है कि नियोक्ता के लिए सबसे अच्छा क्या है।
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक न्यायालय यह तय नहीं कर सकता है कि नियोक्ता के लिए सबसे अच्छा क्या है।