दिनांक 31-08-2012 के बाद शिक्षकों की समस्त भर्तियाँ अवैध व असंवैधानिक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

दिनांक 31.08.2012 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली के 15वें संशोधन से नियम 14(3) के तहत शिक्षक चयन हेतु "अकादमिक गुणांक प्रणाली " प्रतिस्थापित किया है। जबकि दि० 20.11.2013 को उपरोक्त 15वे संशोधन से नियम 14(3) के तहत शिक्षक चयन हेतु प्रतिस्थापित "अकादमिक गुणांक प्रणाली " को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की

खंडपीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) के प्रतिकूल मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सरकार कि SLP मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। चयन की विधि पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगना निश्चित हैं।
अतः 20 नवम्बर 2013 के उपरांत मा० सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति के बगैर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अकादमिक गुणांक प्रणाली से की गयी अथवा की जा रही शिक्षकों की समस्त भर्तियाँ अवैध व असंवैधानिक हैं!

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