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1150 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नेट से छूट की शर्तें बदलीं

उप्र के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में 1150 असिस्टेन्ट प्रोफेसर (प्रवक्ता) की भर्ती में नेट से छूट की शर्तों में संशोधन किया गया है। अब नान नेट पीएचडी-डीफिल उपाधि धारकों को यूजीसी के हालिया संशोधित
अधिनियम में दी गई व्यवस्था के मुताबिक नेट की अनिवार्य योग्यता से छूट दी जाएगी।
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के बाद इस बारे में सूचना जारी की गई है। आयोग ने 35 विषयों के 1150 असिस्टेन्ट प्रोफेसर के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले माह प्रारंभ की। 14 जुलाई तक आवेदन लिया जाना है। आयोग के विज्ञापन में कहा गया था कि पीएचडी-डीफिल उपाधि धारकों को यूजीसी के अधिनियम 2009 के मुताबिक नेट से छूट दी जाएगी। इस बीच आयोग के संज्ञान में आया कि यूजीसी ने मई 2016 में इस अधिनियम में बदलाव किया है। आयोग की बैठक में इस संशोधित अधिनियम पर चर्चा कर नेट से छूट की शर्तों में परिवर्तन करने का फैसला लिया गया। अब ऐसी होगी व्यवस्था ऐसे पीएचडी/डीफिल उपाधि धारक जिनका पंजीकरण 11 जुलाई 2009 से पूर्व का है और वे नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्य अर्हता से छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यूजीसी के शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन), विनियम 2016 के मुताबिक पीएचडी/डीफिल उपाधि होने संबंधी वीसी, प्रो वीसी, डीन (एकेडमिक अफेयरर्स) अथवा डीन (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र परिशिष्ट 3 (ए) पर देना होगा। जिन पीएचडी/डीफिल उपाधि धारक अभ्यर्थियों का पंजीकरण 11 जुलाई 2009 अथवा इससे बाद का है उन्हें पूर्व की भांति परिशिष्ट तीन पर कुलसचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। स्वत: निरस्त हो जाएगा अभ्यर्थन आयोग के सचिव संजय सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि जिन पीएचडी/डीफिल उपाधि धारकों को उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें औपबंधिक (प्रोविजनल) आवेदन की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जा रही है कि लिखित परीक्षा के उपरांत इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र जमा करेंगे। ऐसा न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त माना जाएगा।

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