शिक्षामित्रों के पक्ष में संविधान का नया आर्टिकल " 21A", जनिए इस 21A के प्रमुख तथ्यों के बारे में

*सुप्रीमकोर्ट द्वारा कही गयी यही वो चंद पंक्तियाँ है जिसके कारण संविधान संसोधित हुआ और संविधान मे नये आर्टिकल *" 21A"का समावेश हुआ ॥
*Article 45 of the Constitution*, a Directive Principle of State Policy, as
originally enacted, required the State to endeavour to provide free and
compulsory education to all children within ten years.

4 -  Directive Principles
of State Policy are not “enforceable by any Court”, but the Constitution mandates
that  "" the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance
of the country" and that *“it shall be the duty of the State to apply these principles in
making laws""

5 - Furthermore, Article 45 was the only Directive Principle which
had a built-in time frame for achievement, another indication of the great
significance accorded to it by the framers of the Constitution.

*इन उपरोक्त पंक्तियों को आर्टिकल 21A का जनक माना जाता है*‼

आर्टिकल 45 :- यह कानून राज्य सरकारों को दिशा निर्देशन का कार्य करता है ,,

   *राज्य सरकारें अपने नियम कानून बनाने के लिए किसी भी दिशा मे प्रयत्न कर सकती है ॥*

राज्य सरकारों को कानून बनाकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि सभी दस साल के बच्चों को मूफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाय ।


सुप्रीमकोर्ट कहती है कि:-

*कोर्ट तो किसी राज्य को यह आदेश नहीं दे सकती कि आप ऐसा करें ॥*

   *लेकिन संविधान सरकारों को ऐसा करने के लिए कहता है ॥*

 जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 45 मे वर्णित है ।

*सीधा सा अर्थ है कि सुप्रीमकोर्ट डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट कहता है कि सभी सरकारों को अपने अपने यहाँ सख्त कानून पारित करके बच्चों को अनिवार्य और मूफ्त शिक्षा की व्यवस्था करवाएं ॥*

    *यही से इस कानून आर्टिकल 21 A का जन्म हुआ ॥*

केंद्र सरकार द्वारा संविधान संसोधन करके आर्टिकल 21A जोड़कर राज्य सरकारों को बाउंड कर दिया गया कि आप सभी को अपने अपने राज्य मे 06 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करानी होगी।
   लेकिन इसी कानून के तहत जिसे *RIGHT TO EDUCATION ACT*  के नाम से जाने जाता है,, वाला कानून आया , उसमें बहुत सी चीजें ऐसी कर दी गयी जो शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने मे सहायक साबित हो ।
   *जिसमें एक गुणयुक्त और कुशल  शिक्षक की नियुक्ति भी है.*
      *जो इस एक्ट मे हमारे जैसे शिक्षकों ( अप्रशिक्षित शिक्षक)के लिए कहा गया है ,, और  विभिन्न राज्य सरकारों को पत्रो के द्वारा  समय समय पर इस बात से  अवगत भी कराने का कार्य करती भी आ रही है ॥*

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