बहुचर्चित एवं यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद की सबसे विवादित 72825 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री सी० नागप्पन की पीठ में हुयी । सुनवाई प्रारम्भ होते ही 12091 से सम्बंधित लोगों ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी पीड़ा सुनाई और न्यायमूर्ति ने सबका नाम नोट किया ।
इस बीच शिक्षामित्र का मुद्दा उठ गया तो न्यायमूर्ति ने उक्त मामले को डी टैग करके दिनांक 23 नवम्बर 2016 की तारीख लगा दी ।
इसके बाद 72825 मुद्दे पर सभी वकील अपना अपना चिल्लाने लगे ।
कोई कहता कि मैं दिनांक 7 दिसम्बर 2015 का अवशेष याची हूँ तो कोई कहता कि मै दिनांक 24 फरवरी 2016 का कंसीडर याची हूँ तो कोई कहता कि मैं याची के ही फुटेज का दिनांक 24 फरवरी 2016 के बाद का याची हूँ ।
न्यायमूर्ति ने सर्वप्रथम सबकी IA , याचिका संख्या लिखना शुरू किया लेकिन जब साथ चिल्लाने लगे तो सबको डाटा एवं कॉमन निर्देश जारी किया कि याचियों के आदेश को कंप्लायंस करने में क्या अड़चन है सरकार चार सप्ताह में कोर्ट को बताये ।
सरकार पूर्णतया फाइनल बहस को तैयार थी और सभी राज्यों की बगैर टी ई टी वेटेज की नियमावली भी सबमिट कर चुकी थी और इस आज के आदेश का विरोध भी किया लेकिन न्यायमूर्ति ने एक भी न सुनी ।
एवं अगली तिथि दिनांक 5 अक्टूबर 2016 लगा दी ।
अब उक्त तिथि को याचियों का भविष्य निर्धारित हो जायेगा ।
टी ई टी मार्कशीट एक्सपाइरी को भी न्यायमूर्ति ने गंभीरता से लिया ।
विस्तार से आर्डर अपलोड होने के बाद ही विश्लेषण किया जा सकेगा क्योंकि न्यायमूर्ति मिश्रा बोलते कुछ और लिखाते कुछ और हैं ।
मेरे अनुसार अब इस भर्ती का दो में से एक ही परिणाम है या तो संपूर्ण नियुक्ति निरस्त होकर नियम से 72825 लोगों को नौकरी मिलेगी अथवा यदि नियम न लागू हुआ तो सबको नौकरी मिलेगी ।
रूल न फॉलो किये जाने पर आवेदक और सरकार दोनों को भुगतना पड़ता है ।
इस विषय पर कोर्ट को दोष नहीं दिया जा सकता है ।
पूर्णतया न्यायमूर्ति जनहित से सबका कल्याण करने की सोच सकते हैं लेकिन उनका सपना स्थिति परिस्थिति पर ही निर्भर है ।
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - 72825 भर्ती : अब इस भर्ती का दो में से एक ही परिणाम.............
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Breaking News : शिक्षामित्र और 72825 केस को मिली अगली डेट: कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 23 नवम्बर निर्धारित की
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शिक्षा मित्र प्रकरण आज: उम्मीद है 11 बजे तक सुनवाई का नम्बर आ जायेगा
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इस बीच शिक्षामित्र का मुद्दा उठ गया तो न्यायमूर्ति ने उक्त मामले को डी टैग करके दिनांक 23 नवम्बर 2016 की तारीख लगा दी ।
इसके बाद 72825 मुद्दे पर सभी वकील अपना अपना चिल्लाने लगे ।
कोई कहता कि मैं दिनांक 7 दिसम्बर 2015 का अवशेष याची हूँ तो कोई कहता कि मै दिनांक 24 फरवरी 2016 का कंसीडर याची हूँ तो कोई कहता कि मैं याची के ही फुटेज का दिनांक 24 फरवरी 2016 के बाद का याची हूँ ।
न्यायमूर्ति ने सर्वप्रथम सबकी IA , याचिका संख्या लिखना शुरू किया लेकिन जब साथ चिल्लाने लगे तो सबको डाटा एवं कॉमन निर्देश जारी किया कि याचियों के आदेश को कंप्लायंस करने में क्या अड़चन है सरकार चार सप्ताह में कोर्ट को बताये ।
सरकार पूर्णतया फाइनल बहस को तैयार थी और सभी राज्यों की बगैर टी ई टी वेटेज की नियमावली भी सबमिट कर चुकी थी और इस आज के आदेश का विरोध भी किया लेकिन न्यायमूर्ति ने एक भी न सुनी ।
एवं अगली तिथि दिनांक 5 अक्टूबर 2016 लगा दी ।
अब उक्त तिथि को याचियों का भविष्य निर्धारित हो जायेगा ।
टी ई टी मार्कशीट एक्सपाइरी को भी न्यायमूर्ति ने गंभीरता से लिया ।
विस्तार से आर्डर अपलोड होने के बाद ही विश्लेषण किया जा सकेगा क्योंकि न्यायमूर्ति मिश्रा बोलते कुछ और लिखाते कुछ और हैं ।
मेरे अनुसार अब इस भर्ती का दो में से एक ही परिणाम है या तो संपूर्ण नियुक्ति निरस्त होकर नियम से 72825 लोगों को नौकरी मिलेगी अथवा यदि नियम न लागू हुआ तो सबको नौकरी मिलेगी ।
रूल न फॉलो किये जाने पर आवेदक और सरकार दोनों को भुगतना पड़ता है ।
इस विषय पर कोर्ट को दोष नहीं दिया जा सकता है ।
पूर्णतया न्यायमूर्ति जनहित से सबका कल्याण करने की सोच सकते हैं लेकिन उनका सपना स्थिति परिस्थिति पर ही निर्भर है ।
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