Saturday 3 December 2016

हाईकोर्ट के जिस आदेश को लेकर साँसे थमी, जानिए उस केस जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य: अरशद अली की कलम से

हाइ कोर्ट के जिस आदेश को लेकर सबकी साँसे थमी जा रही हैं वो आदेश 20-11-2013 को ही स्पेशल अपील डिफ़ेक्टिव 237/2011 मे पारित हो चुका है । जिस आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है उसमे नया कुछ भी नही होगा । संघर्ष करके नौकरी पाने वाले अधिकांश चयनित पहले से ही इस बात से वाकिफ है ।
इस आदेश के खिलाफ एसएलपी सुप्रीम कोर्ट मे पेंडिंग है । 12 वां , 15 वां संशोधन और अवैध समायोजन मामला सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के लिए लंबित है । इस केस के संबंध मे कुछ तथ्य निम्न है_
1- एनसीटीई ने 11 फरवरी 2011 को जारी दिशा निर्देशों मे साफ लिखा है की 9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process। यहा वेटेज का अर्थ भारांक से है । एनसीटीई ने कही भी यह नही लिखा है की अकेडेमिक को नकार का टी ई टी मेरिट बनाई जाये । अगर ऐसा होता तो weightage शब्द का प्रयोग ही नही किया जाता ।

2- 12 वें संशोधन मे अकेडेमिक को पूरी तरह से नकार दिया गया है और 15 वें मे टी ई टी अंकों को पूरी तरह से नकार दिया गया है , जबकि एनसीटीई ने भारांक देने की बात कही है । अतः न तो 12 वां और न ही  15 वां संशोधन एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार हैं ।

3- यदि 15 वां संशोधन बच भी जाता है तो वह सही उस दिन से माना जाएगा जिस दिन आदेश पारित होगा । हमारी भर्तियाँ पहले ही हो चुकी हैं, जब 15 वां कोर्ट द्वारा असंवैधानिक(वर्ष 2013) माना गया था ।  अतः 15 वां संशोधन बचने के बाद भी कुछ न कुछ कानूनी अड़चन अवश्य होगी । यदि सुप्रीम कोर्ट के जज इस अड़चन को भी दूर कर देते हैं तो 15 वें से चयनित लोगो के लिए सुखद होगा ।

बुरी से बुरी स्थिति यह होगी की 15 वें को सुप्रीम कोर्ट से रद्द करते हुए समस्त भर्तियाँ रद्द कर दी जाएंगी । यदि ऐसा हुआ तो इसके पहले अवैध समायोजन रद्द हो चुका होगा और 138000 सीट खाली हो चुकी होंगी । इसके अतिरिक्त बीटीसी व समकक्ष अभ्यर्थियों के लिए 31448 से अधिक पद होंगे । वर्तमान रिक्त पदों को जोड़ते हुए कुल पद लगभग पौने दो लाख होंगे ऐसे मे कोई भी बीटीसी वाला नौकरी से वंचित नही रहेगा । उस समय  कोर्ट कोई भी नियम सही कहे या भी नया नियम बना कर भर्ती करवाए बीटीसी वालों को नौकरी मिलनी तय होगी । अतः सभी बीटीसी अभ्यर्थियों से निवेदन है की निर्भीक होकर सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी करें , समायोजन रद्द होने पर कोई बीटीसी वाला बेरोजगार नही रहेगा ।
अरशद 💯tet समूह
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