Advertisement

सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में ये मजबूत पक्ष बताया गया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने सेवकों के लिए नियम बना सकती है
*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के कोलिन गोंसाल्विस ने अपनी लिखित सबमिशन पर बहस की*
कोर्ट वरिष्ट अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस को 10 मिनट अपनी बात रखने को आमंत्रित किया।
उन्होंने शिक्षामित्रों को टेट से छूट और ncte की 12 क की शक्ति के आधार पर उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति को वैध सिद्ध किया। कोलिन सर ने शिक्षामित्रों को योग्य सिद्ध करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षक सिद्ध किया। कोर्ट उनके तथ्यों पर सहमत दिखी। कोर्ट को कोलिन ने शिक्षामित्रों को नियमित करना राज्य का अधिकार बताया।
*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

UPTET news