प्रदेश सरकार न राज्य के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी है।
लेकिन सरकारी अनुदान से चलने वाले प्रबंधतंत्र वाले इन डिग्री कालेजों में अभी तक ऐसी कोई रोक नहीं थी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भविष्य में समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी के खाली पदों पर केवल आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी। भर्ती में कनिष्ठ श्रेणी के तकनीकी पदों को छूट दी गई है लेकिन मृतक आश्रित कर्मचारी नियमावली के तहत ये डिग्री कालेज भर्ती कर सकेंगे। मृतक आश्रित कर्मचारियों का मामले में आउटसोर्सिंग का आदेश लागू नहीं होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय अब सेवा प्रदाता (ठेकेदार) के जरिए टेंडर के आधार पर उसमें दिए गए न्यूनतम पारिश्रमिक पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात करेंगे। यह टेंडर प्रतिस्पर्धा के आधार पर डाले जाएंगे लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कर्मचारी का पारिश्रमिक श्रम विभाग के अकुशल कर्मचारी के लिए तय पारिश्रमिक से किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए।
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लेकिन सरकारी अनुदान से चलने वाले प्रबंधतंत्र वाले इन डिग्री कालेजों में अभी तक ऐसी कोई रोक नहीं थी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भविष्य में समूह-घ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी के खाली पदों पर केवल आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी। भर्ती में कनिष्ठ श्रेणी के तकनीकी पदों को छूट दी गई है लेकिन मृतक आश्रित कर्मचारी नियमावली के तहत ये डिग्री कालेज भर्ती कर सकेंगे। मृतक आश्रित कर्मचारियों का मामले में आउटसोर्सिंग का आदेश लागू नहीं होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय अब सेवा प्रदाता (ठेकेदार) के जरिए टेंडर के आधार पर उसमें दिए गए न्यूनतम पारिश्रमिक पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात करेंगे। यह टेंडर प्रतिस्पर्धा के आधार पर डाले जाएंगे लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कर्मचारी का पारिश्रमिक श्रम विभाग के अकुशल कर्मचारी के लिए तय पारिश्रमिक से किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए।
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