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CTET: सरकारी स्कूलों के विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट पास होना अब जरूरी नहीं, नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश जारी

Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।

इससे देशभर के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जो सीटेट नहीं होने से विशेष शिक्षक की भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाते थे। जबकि, उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विशेष प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है। आयोग ने पिछले साल सरकार और तीनों निगमों को अपने स्कूलों में कम से कम दो विशेष शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। आठ साल पहले हाईकोर्ट ने सरकार और निगमों को अपने स्कूलों में दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने को कहा था।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त टीडी धारीयाल ने शिक्षा निदेशालय और तीनों निगम आयुक्तों से इस बारे में समुचित कदम उठाने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने सरकार व निगमों को आदेश दिया है कि जब तक स्थायी नियुक्ति न हो, तब तक अस्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करे।

- 605 पद दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाली हैं
- 1540 पद नगर निगम के स्कूलों में खाली पड़े हैं
- 2500 पद और सृजित करने होंगे दो-दो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार और निगमों को
(नोट :खाली पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी के जरिए आवेदन किए जा चुके हैं और परीक्षा बाकी है।)



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