टेट (TET) लिखने के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं और उसका भर्तियो पर असर - AG

टेट लिखने के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं और उसका भर्तियो पर असर - AG

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*1) RTE एक्ट 2009 के द्वारा केंद सरकार ने NCTE को अकेडमिक अथॉरिटी बनाया जो 8 से 14 वर्ष के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापकों की मिनिमम योग्यता तय करेगी।*
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2) NCTE ने 23.08.2010 को नोटिफिकेशन जारी करके न्यूनतम अकेडमिक योग्यता तय कर दी जिसमें टेट क्वालीफाई कम्पलसरी था।
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*3) टेट के लिए NCTE ने 11.02.2011 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें क्लॉज़ 5(ii) में कहा गया कि वो व्यक्ति भी टेट में बैठने के लिए योग्य होंगे जो 23.08.2010 के नोटिफकेशन में उल्लिखित NCTE या RCI से मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षण कोर्स 'pursue' कर रहे हों यानी अध्यन्नरत हों।*
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4) यानी यह क्लियर है कि टेट में बैठने के लिए बीएड बीटीसी डीएड आदि पास होना ही कंपल्सरी नहीं है बल्कि उन कोर्स में पढ़ रहे भी इस क्लॉज़ 5(ii) अनुसार योग्य है।
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*5) इस क्लॉज़ में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले या यूं कहें कि जो अंतिम सेमेस्टर में नहीं है या अंतिम वर्ष में नहीं है वो टेट में appear हो सकते हैं या नहीं।*
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6) सरकार द्वारा 17.04.2013 को टेट के सम्बंध में गाइडलाइन्स जारी की गई थी जिसमें केवल प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण लोगो को ही टेट में बैठने की अनुमति थी।
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*7) इस क्लॉज़ 5(ii) को ग्राउंड बनाकर इस GO को चैलेंज किया गया जिसमें 13.05.2013 को रिट याचिका - A 26660/2013 में कोर्ट ने कहा कि जब NCTE ने प्रावधान किया हुआ है तो आप क्यों नहीं कर रहे।*
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8) सरकार ने दो दिन बाद ही 15.05.2013 को सुधार करते हुए नया GO जारी किया जिसमें बिंदु (क) और (ख) के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को भी टेट में बैठने के लिए allow कर दिया। साथ मे यह भी कहा कि टेट में बैठ तो जाओ और पास भी करलो लेकिन वैलिड तभी होगा जब बीटीसी बीएड आदि पास करलोगे।
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*9) इसमें भी ऊपर बिंदु 5 की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। 29334 भर्ती को इसी ग्राउंड पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट ले गए जिसमें 08.05.2018 को हाई कोर्ट ने फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर पास न करने वालों को टेट मे बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया है। (Writ- A 52021/17)*
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10) जो आलरेडी नियुक्त हो चुके हैं उनको कोर्ट ने सीधा सीधा बाहर करने का आदेश नहीं किया है उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि RTI एक्ट द्वारा ऐसे लोगो की जानकारी ली जा सकती है जो टेट में फर्स्ट ईयर को पास किये बिना बैठे हैं।
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*11) और BSA को यदि ऐसे लोगो को नियुक्ति से हटाने को लेकर प्रत्यावेदन मिलते हैं तो 6 माह के अंदर उचित कार्यवाही की जाए यानी उनकी नियुक्ति निरस्त की जाए।*
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12) NCTE ने क्लॉज़ 5(ii) में जो सब कुछ स्पष्ट नहीं किया इसी कारण नियुक्त लोगो के भविष्य पर तलवार लटक गई है।
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*13) 2 सिंगल जज ए पी शाही और अश्वनी कुमार मिश्रा का यही मत है कि फर्स्ट ईयर पास या सेकंड सेमेस्टर पास कर फाइनल ईयर में पढ़ रहे लोग ही टेट में बैठ सकते हैं।*
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14) इस निर्णय की वैधता पर कल यानी 30.05.2018 को SPLA 506/2018 में फैसला आ चुका है जिसमें यही समाचार हैं कि DB भी इसी निर्णय के साथ कायम है।
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*15) मामलाजुलाई में SC जाना ही जाना है और केवल NCTE का स्पष्टीकरण और जजेस का डिस्क्रेशन ही इन लोगो को बचा सकता है यदि NCTE ने कह दिया कि PURSUING में हम फर्स्ट ईयर को भी ले रहे हैं और SC भी सहमत हुए तब तो बच गए अन्यथा ऐसे लोगो की नौकरी जाएगी और आगे आने वाली भर्तियो में भी ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी जो सेकंड सेमेस्टर उत्तीर्ण या फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण करने से पहले ही टेट में बैठे हैं। NCTE ऐसा करेगी ऐसा लग नहीं रहा बाकी समय बतायेगा।*
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~AG