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टैक्स फ्री हो सकती है तीन साल से ज्यादा की एफडी

मुंबई। मोदी सरकार संसद में 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में तीन साल से ज्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स की छूट देने की घोषणा कर सकती है। बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिविजुअल्स की तरह ही कंपनयों के लिए टैक्स स्लैब को लेकर सरकार के पास लॉबीइंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, "प्री-बजट मीटिंग में यह राय बनी है कि कम मेच्यॉरिटी वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स बेनिफिट दिया जाना चाहिए।"
वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ मीटिंग में बैंक एग्जीक्यूटिव्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड ने कहा था कि कम लॉक इन पीरियड से ज्यादा डिपॉजिट मिल सकता है। वर्तमान में बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर इनकम टैक्स ऎक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन यह 15 साल की मैच्यॉरिटी वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह एकसमान नहीं हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम का लॉक इन पीरियड 3 साल और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स का लॉक इन पीरियड 6 साल है।

वर्तमान में केवल पांच साल के लॉक इन पीरियड वाले बैंक फिक्सड डिपॉजिट पर ही टैक्स छूट मिलती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में डेढ़ लाख रूपए तक के इनवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट ली जा सकती है। इसमें पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्यॉरेंस और हाउसिंग लोन पर प्रिंसिपल का भुगतान शामिल हैं।


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