सरकारी सेवाओं और पदों पर आरक्षण निर्धारण की नई व्यवस्था
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में आरक्षित खाली पदों की गणना तय प्रतिशत के आधार पर करते समय ‘राउंडिंग ऑफ’ के फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। अब आरक्षण की गणना पूर्णांक के आधार पर की जाएगी। शासन ने बदली हुई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में आरक्षित रिक्तियों की गणना निर्धारित प्रतिशत के आधार पर करते समय गणित के राउंडिंग ऑफ के सिद्धांत पर की जाती है। इस फॉर्मूले से गणना पर आरक्षित श्रेणी की रिक्तियां, आरक्षित श्रेणी के लिए तय प्रतिशत से अधिक भी हो जाती हैं। यह आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने आरक्षण की गणना के नए प्रावधानों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों तथा समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को सरकारी सेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना के संबंध में नए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
•अब पूर्णांक के आधार पर ही मिलेगा कोटा
•1.1 से 1.99 प्रतिशत तक एक ही पद मिलेगा
•मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जारी किया आदेश
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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में आरक्षित खाली पदों की गणना तय प्रतिशत के आधार पर करते समय ‘राउंडिंग ऑफ’ के फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। अब आरक्षण की गणना पूर्णांक के आधार पर की जाएगी। शासन ने बदली हुई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में आरक्षित रिक्तियों की गणना निर्धारित प्रतिशत के आधार पर करते समय गणित के राउंडिंग ऑफ के सिद्धांत पर की जाती है। इस फॉर्मूले से गणना पर आरक्षित श्रेणी की रिक्तियां, आरक्षित श्रेणी के लिए तय प्रतिशत से अधिक भी हो जाती हैं। यह आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने आरक्षण की गणना के नए प्रावधानों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों तथा समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को सरकारी सेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना के संबंध में नए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
•अब पूर्णांक के आधार पर ही मिलेगा कोटा
•1.1 से 1.99 प्रतिशत तक एक ही पद मिलेगा
•मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जारी किया आदेश
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