विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि का अवशेष
मानदेय भुगतान करने का निर्देश हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त
नियंत्रक ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह नियमानुसार
भुगतान कर दें। इस संबंध में बजट भी अवमुक्त किया जा चुका है।
विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित अभ्यर्थियों के अवशेष मानदेय भुगतान का प्रकरण इन दिनों हाईकोर्ट पहुंच चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उप्र संयुक्त सचिव के साथ ही प्रदेश की विभिन्न डायटों से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया। परिषद मुख्यालय ने नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा है। इसके बाद वित्त नियंत्रक अजरुन सिंह ने निर्देश दिया है कि डायट से मानदेय के प्राप्त बिलों का परीक्षण कराकर तत्काल भुगतान किया जाए, वरना उच्च न्यायालय की अवमानना में वह खुद उत्तरदायी होंगे।
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