बेसिक शिक्षा विभाग में टीईटी मेरिट पर 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती में
टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने प्रदेश सरकार की ओर से
मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में
शिक्षकों के खाली स्थान को देखते हुए सरकार को नई भर्ती निकालने से पहले
मौजूदा भर्ती में
पदों को बढ़ाना होगा। कहा कि न्यायालय के समक्ष सरकार की कलई खुलती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी भर्ती प्रकिया को लेकर काफी सख्त हो गया है। ऐसे में योग्य शिक्षकों की भर्ती किए जाने के लिए उक्त भर्ती के पदों का प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखता। जिलाध्यक्ष ने टीईटी अभ्यर्थियों से अधिकार हासिल करने के लिए न्यायालय में याची बनने की अपील की है। बताया कि उक्त भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी याची बन सकते हैं। 1रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय उसी को मिलता है, जो याचना करता है। लिहाजा सभी अभ्यर्थियों को न्यायालय में याची बनना जरूरी है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की नवीन बेंच ने भी स्पष्ट किया कि भर्ती को लेकर सामान्य आदेश किया जाना संभव नहीं है। वजह सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार से अधिक याचियों की याचिका स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। लिहाजा अब मिलने वाली राहत याची के रूप में ही मिलेगी। जिलाध्यक्ष ने अवगत कराया कि टीईटी मेरिट पर 72 हजार 825 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी याची बन सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। उक्त भर्ती में करीब 60 हजार पद भर चुके हैं। शेष बची सीटों को भरने में विभाग निष्क्रिय बना है। उधर न्यायालय ने 12 हजार 91 की सूची में तकनीकी त्रुटि को इंगित किया है। बताया कि न्यायालय ने भी माना कि प्राथमिक शिक्षकों की परिषदीय विद्यालयों में बड़ी कमी है। इसके सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों की भी पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। देश में शिक्षा अधिकारी कानून लागू होने के कारण न्यायालय आने वाले अभ्यर्थियों को रोका नहीं जा सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय की सुनवाई में स्पष्ट है कि यह भर्ती अब 72 हजार 825 शिक्षक पदों तक ही सीमित नहीं रहेगी। लिहाजा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीदें साकार होती नजर आ रही हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर बैठक में अच्छेलाल, रामकुमार, सुग्रीव, वसीम अहमद, पंकज वर्मा, राजेश मिश्र, संतोष कुमार, महेंद्र यादव, राकेश सोनी, दिलीप कुमार व वरुण तिवारी आदि शामिल रहे।
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पदों को बढ़ाना होगा। कहा कि न्यायालय के समक्ष सरकार की कलई खुलती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी भर्ती प्रकिया को लेकर काफी सख्त हो गया है। ऐसे में योग्य शिक्षकों की भर्ती किए जाने के लिए उक्त भर्ती के पदों का प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखता। जिलाध्यक्ष ने टीईटी अभ्यर्थियों से अधिकार हासिल करने के लिए न्यायालय में याची बनने की अपील की है। बताया कि उक्त भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी याची बन सकते हैं। 1रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय उसी को मिलता है, जो याचना करता है। लिहाजा सभी अभ्यर्थियों को न्यायालय में याची बनना जरूरी है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की नवीन बेंच ने भी स्पष्ट किया कि भर्ती को लेकर सामान्य आदेश किया जाना संभव नहीं है। वजह सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार से अधिक याचियों की याचिका स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। लिहाजा अब मिलने वाली राहत याची के रूप में ही मिलेगी। जिलाध्यक्ष ने अवगत कराया कि टीईटी मेरिट पर 72 हजार 825 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी याची बन सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। उक्त भर्ती में करीब 60 हजार पद भर चुके हैं। शेष बची सीटों को भरने में विभाग निष्क्रिय बना है। उधर न्यायालय ने 12 हजार 91 की सूची में तकनीकी त्रुटि को इंगित किया है। बताया कि न्यायालय ने भी माना कि प्राथमिक शिक्षकों की परिषदीय विद्यालयों में बड़ी कमी है। इसके सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों की भी पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। देश में शिक्षा अधिकारी कानून लागू होने के कारण न्यायालय आने वाले अभ्यर्थियों को रोका नहीं जा सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय की सुनवाई में स्पष्ट है कि यह भर्ती अब 72 हजार 825 शिक्षक पदों तक ही सीमित नहीं रहेगी। लिहाजा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीदें साकार होती नजर आ रही हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर बैठक में अच्छेलाल, रामकुमार, सुग्रीव, वसीम अहमद, पंकज वर्मा, राजेश मिश्र, संतोष कुमार, महेंद्र यादव, राकेश सोनी, दिलीप कुमार व वरुण तिवारी आदि शामिल रहे।
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