समायोजित शिक्षामित्रों को छोड़ना होगा एक पद

शिक्षामित्र से प्राथमिक स्कूलों में समायोजित सहायक अध्यापकों और फिर उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान के पदों पर चयनित लोगों को दो पद एक साथ सुरक्षित रखने का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की इस मांग को लेकर दाखिल याचिकाएं निस्तारित करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।
अरुण कुमार और 28 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई की। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह यादव और संजय चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनने के बाद कुछ लोग गणित, विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी चयनित हो गए।

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