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शिछामित्रों की तरह जूनियर व बीटीसी के नियुक्त अध्यापक असंवैधानिक

माननीय सर्वोच्च न्यायलय में योजित सिविल अपील के तहत 15वे संशोधन का भविष्य आधारित है रद्द संशोधन पर अब तक की गई भर्तीयों का परिणाम सिविल अपील के अन्तिम निर्णय के आधीन है
जूनियर व बीटीसी और मोआल्लिम इन उर्दू की भर्तीयों के तहत नियुक्ति के आधार का संशोधन हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने पुन: रद्द कर दिया, जिससे शिछामित्रों की तरह जूनियर व बीटीसी के नियुक्त अध्यापक असंवैधानिक घोषित हो चुके है
बेसिक एजूकेशन विभाग उत्तर प्रदेश फिर भी मानने को तैयार नही व युद्व स्तर पर नई भर्ती सहायक अध्यापक के पद के लिए निकालने की तैयारी कर रही है रद्द संशोधन पर
यदि #महराज_चित्रगुप्त के वंशज बेसिक विभाग के मुखिया श्रीमान सिन्हा जी यदि भूलवश नई भर्ती के विग्यापन का शासनादेश जारी करते है तो केन्द्रीय कारागार #तिहाड श्रीमान #सचिव महोदय की #मेहमान_नवाजी के लिए पलक पसारे #चिरागी_बाबा के आदेश का बेसब्री से प्रतीछा कर रहा है
अब परिस्थितीयाँ यह है कि बिना सिविल अपील 4347_4375/2014 में पेंडिग 12वे व 15वे संशोधन के विवाद का निपटारा जब तक नही हो जाता चाहे कितना ही समय लग कर व्यतीत हो जाए अन्तिम निस्तारण में, तब तक बेसिक एजूकेशन विभाग से सहायक अध्यापक के पद का नवीन विग्यापन निकालना विधि प्रतिकूल होगा
माननीय सचिव महोदय को जो विग्यापन निकाला जा चुका हो व प्रतीछारत हो उसको पूर्ण करने पर ध्यान केन्द्रित करना अनिवार्य हो चला है अन्यथा इसका दुष्परिणाम पूरे बेसिक एजूकेशन विभाग को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा
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