बीटीसी में चयनितों का मास्टर डाटा तैयार करने का निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी कोर्स का सत्र लेट होने से 2015-16 के छात्रों की छात्रवृत्ति का आवेदन करने में हो रही परेशानी को दूर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को मास्टर डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि छात्र अपनी छात्रवृत्ति की अर्जी ऑनलाइन भर सकें।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जुनैदपट्टी फूलपुर इलाहाबाद के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जिसे एनसीटीई से
मान्यता मिली है। राज्य सरकार ने इस साल 23 जून को संबद्धता प्रदान की। सत्र लेट होने के कारण 2015-16 सत्र के बच्चों का प्रवेश सितंबर 2016 में पूरा हुआ। वहीं स्कॉलरशिप भरने का वेबसाइट पर प्रोफार्मा सत्र 2016-17 का है। जिसके चलते 2015-16 के छात्र स्कॉलरशिप फार्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं। 1संयुक्त सचिव को अवमानना नोटिस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी छुट्टी में ड्यूटी के एवज में 76 दिन के भुगतान के आदेश का संयुक्त सचिव उप्र शासन अमर सेन सिंह को एक माह में पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संयुक्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिका की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने पुलिसकर्मी विजय कुमार यादव की याचिका पर दिया है।

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