बड़ी खबर: अब 58 वर्ष की उम्र के शिक्षकों को मिल सकेगा ऐच्छिक तबादला, गुणवत्ता अंक के आधार पर किए जाएंगे ट्रान्सफर

लखनऊ : 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तबादलों में वरीयता दी जाएगी। उन्हें उनकी इच्छानुसार गृह जिले या मनपसंद स्कूल में तैनाती दी जाएगी।
वहीं यदि किसी शिक्षक के पति/पत्नी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हों तो उन्हें भी तबादले में वरीयता दी जाएगी। राजकीय शिक्षकों के तबादले भी गुणवत्ता अंक के आधार पर किए जाएंगे। तबादलों के लिए जिले को तीन जोन में बांटा जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है जिस पर कैबिनेट की अगली बैठक में मुहर लग सकती है। नीति का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसके मुताबिक पहले राजकीय शिक्षकों का समायोजन होगा, उसके बाद तबादले। समायोजन के तहत छात्र संख्या के आधार पर जिन विद्यालयों में शिक्षक सरप्लस हैं, उन्हें उन विद्यालयों में भेजा जाएगा, जो अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं। समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां वेबसाइट पर अपलोड होंगी। तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को विद्यालयों के विकल्प देने होंगे।


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