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72825 शिक्षक चयन भर्ती 2011 के सन्दर्भ मे सामान्य वर्ग के योग्य अभ्यर्थियो के रोजगार के मौलिक अधिकार का हनन जानबूझकर करने की शिकायते

72825 पृशिक्षु बेसिक शिक्षक चयन भर्ती 2011 के सन्दर्भ मे हम सामान्य वर्ग के योग्य अभ्यर्थियो के रोजगार के मौलिक अधिकार का हनन जानबूझकर करने की निम्नांकित शिकायते है|

१. महोदय निवेदन करना है कि मुझ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने तृतीय काउन्सलिंग नवम्बर 2014 को अपनी पहली काउन्सलिग कराके अपने पद की सीट लॉक करा दी तथा तब से नियुक्ति पत्र पृाप्त करने का ही इंतजार कर रहा हूं | जब काउन्सलिग कराके अपने पद की सीट लॉक करा ली तो नियुक्ति पत्र न देकर बार बार और काउन्सलिग कराने का औचित्य क्या है ? शायद सामान्य के पद येन केन काटकर सिर्फ obc विशेष वर्ग का ही चयन सुनिश्चित करना २. ढ़ाई वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत होने के वाबजूद अभी तक न तो पूरे पद ही भरे है और न ही पृार्थी को नियुक्ति पत्र पृाप्त हुआ है | निदेशक सीकृेट ने पदो की हेराफेरी के लिए जबरद्स्ती और भी कई जनपदो मे बेवजह हम सामान्य वर्ग की दर्जनो जगह और सीट लॉक करवा दी जो बेहद ही आश्चर्य का विषय है| ३. शंका होने पर हम पृार्थियो ने जब rti का सहारा लिया तो लिखित पता चला कि नियुक्ति पत्र बॉटने वाले बी.एस.ए. महोदय जो सर्विस बुक बनाकर बकायदा सैलरी बॉटते है उनको कैटेगरी मे चयनित पदो का पता ही नही यह तो बडे़ आश्चर्य का विषय है | जिलाधिकारी महोदय के पर्यवेझण और निरीक्षण मे ये कैसी भर्ती चल रही है कि आरक्षित का कोटा भरने के बाद और अवशेष सामान्य पद काटकर नये आरक्षित पद सरेआम बनाये जा रहे है | चयन समिति अध्यक्ष डाइट पृाचार्य तो अपने विभागाध्यक्ष सीकृेट निदेशक का आदेश मानकर सर्विस बुक आरक्षित पद की और गिनते सामान्य पद पर ऐसे है कि वो अभी भी अचयनित है | ये तो बड़ा रहस्य है कि भर्ती गतिमान है तो नौकरी करने वाले आरक्षित चयनित पद को हम सामान्य पद दे देगे | जबकि सच्चाई यहिं है कि चयनित आरक्षित पद की कैटेगरी बदली ही नही जा सकती लिहाजा सामान्य पद काटकर नये आरक्षित पद का चयन असंवैधानिक तरीके से करवाते है और कैटेगरी चयनित पदो का हिसाब मॉगने पर सीधे bsa पर डाल देते है और वो नियम जो सिर्फ अचयनित आरक्षित को ओवरलेपिंग का हक देता है १९९४ के शासनादेश से भृमित करते है जबकि ये कानून चयनित आरक्षित पद पर किसी भी कीमत पर लागू ही नही होता | इसलिये कोटे के चयनित आरक्षित पद 75 पृतिशत से ऊपर चयनित कर लिये गये और बचे पद भी आरक्षित के ही बताये जा रहे है जबकि एक भी चयनित आरक्षित पद सर्विस रूल के नियम से अनारक्षित पद पर नही बदल पा रहा है क्योकि भर्ती पदो की होती है | इसलिए आज भी अपने आरक्षित कैटेगरी पद पर ही कार्य कर रहे है | नियुक्ति पत्र लेते ही पद लॉक हो जाता है | चयनित आरक्षित पद न गतिमान रहता है और न ही अन्नतिम ये सामान्य पद काटने के मनगढंत चोचले है | जबकि सक्षम अधिकारी गण इसकी आड़ मे अवशेष बचे अनारक्षित पद काटकर नये आरक्षित पद का सृजन कर सक्षम अधिकारी रिसफलिग की बात कह रहे है ये किस तरह की रिसफलिंग है जबकि चयन समिति को अपने सीनियर सक्षम अधिकारियो का इतना भय व्याप्त है कि जिस पद को बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से आरक्षित पद का ही नियुक्ति पत्र बंटवाकर सर्विसबुक आरक्षित पद की ही दिलवा देते है | संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक कार्य वो भी पदो की हेरा फेरी कर डाइट पृाचार्य महोदय अपने पद का दुरूपयोग करते हुये ये भी नही देखते है कि वर्टिकल आरक्षन का लाभ लेकर जिसको नियुक्ति पत्र देकर बी.एस.ए. महोदय सर्विस बुक आरक्षित कैटेगरी की बनाकर वेतन दिलवा रहे है | मात्र लब्धॉक देखकर कैटेगरी चयनित पद बदल जायेगा कितना घोर असंवैधानिक कार्य है | जिस आरक्षित ने अनारक्षित लब्धॉक का इंतजार न करके अपने आरक्षण का लाभ लेकर अपने आरक्षित कैटेगरी पर ही चयन करा लिया उसी कैटेगरी पद का सर्विस बुक bsa कार्यालय देकर नौकरी करा रहा है | इस चयनित obc पद को सामान्य पद पर गिनने का कानून जब बना ही नही तो मेरा सीट लॉक कराया पद काटकर एक नये obc का चयन किया गया इस कारण ये पदो की हेराफेरी का जघन्य मामला है | *पृार्थना* तत्काल समस्त चयनित पदो की जॉच करवा के हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियो को अपनी लॉक सीट का तुरन्त नियुक्ति पत्र दिलवाने की कृपा करे |
धन्यवाद
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