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UPTET 72825 केस में टीईटी वेटेज पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के सम्बन्ध में मयंक तिवारी की फेसबुक पोस्ट

माननीय सुप्रीम कोर्ट में २ नवम्बर २०१५ को चार इश्यू फ्रेम किये थे उन इश्यू पर आज तक बहस नहीं हुई लेकिन फाइनल जजमेंट में ये इश्यू डिसाइड करने होगे। जब हाईकोर्ट की खण्डपीठ में जूनियर भर्ती पर बहस चल रही थी तो विपक्ष द्वारा यही बहस की गयी कि टीईटी वेटेज से सम्बन्धित मामले सुप्रीम कोर्ट में विवादित है और ये सभी इश्यू वहां भी विवादित है
अत: माननीय चीफ जटिस बाबा साहब भोसले ने ११ फरवरी २०११ की गाइडलाइन एवम् शिव कुमार शर्मा के पैरा 88 को बाइन्डिंग माना और उत्तर प्रदेश बेसिक शिछा नियमावली 1981 के 15 वें संशोधन और उसी की अपेन्डिक्स १६ वें संशोधन को भी रद्द कर दिया और वेटेज की व्याख्या इतनी बेहतरीन की और वेटेज शब्द को डिफाइन करने के लिये लिये आक्सफोर्ड की डिक्शनरी तक का प्रयोग किया। शिव कुमार शर्मा के आदेश के खिलाफ दीपक शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट में सभी भर्तियों के नियोक्ताओं को अपनी याचिका में याची बनाकर जिनमें 9700 बीटीसी से लेकर जूनियर भर्ती तक एवम् मोअल्लिम उर्दू के नियोक्ताओं को याची बनाकर और संख्या बल दिखाकर यह दिखाना चाहा कि शिव कुमार शर्मा के जजमेंट का पैरा 88 गलत है जिसमें टीईटी वेटेज बाइन्डिंग माना गया है और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील साहब सलमान खुरशीद साहब को हायर किया। याची की याचिका एक्सेप्ट हुई लेकिन जब यह याचिका गोयल साहब व ललित साहब के पास आयी तो उन्होंने इस स्पेशल अपील के लिये यह यह कहा कि या तो आप यह याचिका वापस ले अन्यथा मैं इसे खारिज कर देता हूँ और इस याचिका को विड्रा करवाकर खारिज करवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये चार प्रश्न डिसाइड करने पड़ेंगे और ये इश्यू डिसाइड होते ही शिछक भर्ती का सम्पूर्ण विवाद अपने आप निपट जायेगा !|
 मेरे द्वारा दाखिल रिटेन सबमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है और अपनी एसएलपी उमेश कुमार सिंह में सब कुछ कोर्ट को बता दिया गया है । मित्रों फैसला मेरिट पर आयेगा और नियमतः ही आयेगा
धन्यवाद
आपका शुभेच्छु
ॠषि श्रीवास्तव
जूनियर संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश।

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