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हत्याभियुक्त शिक्षक जेल में रहकर लेता रहा वेतन

संवाद सूत्र ऊंचाहार : हत्या के मामले में तीन बार जेल में रहे एक शिक्षक ने कारावास के दौरान का भी वेतन विभाग से ले लिया है। ऊंचाहार के एक शिक्षक ने ही मामले का खुलासा किया है। अब इस मामले की जांच की जा रही है।
ऊंचाहार के प्राथमिक विद्यालय पूरे झाऊ में तैनात शिक्षक लोकेन्द्र ¨सह ने आरटीआइ द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले का खुलासा किया है। उनका आरोप है कि उन्नाव जनपद के मूल निवासी अजय पाल ¨सह शिक्षक थे। उनको सन 1977 में एक हत्या के मामले में एक जुलाई 1977 को गिरफ्तार किया गया था और वह 19 जुलाई तक कुल 19 दिन जेल में रहे थे। उसके बाद सत्र न्यायालय से सजा होने के बाद 6 मई 1981 से 20 मई 1981 तक जेल में रहे। यही नहीं तीसरी बार उच्च न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद 27 सितंबर 2004 में जेल चले गए और 3 अक्तूबर तक जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान शिक्षा विभाग ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और वह कारावास के समय का भी बराबर वेतन प्राप्त करते रहे। खंड शिक्षा अधिकारी अनिल त्रिपाठी का कहना है कि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी होने पर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, यह जांच का विषय है।
यदि कोई शिक्षक जेल गया है तथा कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसे नियम के अनुरूप वेतन नहीं मिल सकता है। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक वेतन निर्गत करने का कोई सवाल नहीं है। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
राजेंद्र ¨सह

बीएसए
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