इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों के लिए 12,460 सहा. अध्यापकों की भर्ती में
2103 बैच के बीटीसी अभ्यर्थियों के क्वालिटी प्वाइंट अंक तय न होने को
लेकर दाखिल अपील पर सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है।
यह अपील
के कारण 23 अप्रैल से शुरू हो रही इस भर्ती की काउंसिलिंग पचड़े में पड़
गई है। अपील में आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीटीसी 2013 बैच के
अभ्यर्थियों की ग्रे¨डग पर क्वालिटी प्वाइंट अंक नहीं तय किए गए हैं। इस
भर्ती में 2012 व 2013 के बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती की छूट दे दी गई।
लेकिन13 बैच के बीटीसी अभ्यर्थियों के ग्रेड पर क्वालिटी प्वाइंट अंक तय
करने को नियम बनाने को कह दिया गया।
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