इलाहाबाद। 72825 प्रशिक्षु अध्यापक भर्ती में चयनित 803 अभ्यर्थियों को
हाईकोर्ट ने मौलिक नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इनको चयन के बाद
प्रशिक्षण पर भेजा गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने परीक्षा दी
और सफल हुए। उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र भी मिल गया, मगर नियुक्तिपत्र
मिलने से पहले ही बेसिक शिक्षा नियमावली के 15वें संशोधन को हाईकोर्ट ने
रद्द कर दिया।
15वें संशोधन का मामला सुप्रीमकोर्ट चला गया। अधिवक्ता
सीमांत सिंह के मुताबिक अमित कुमार तिवारी सहित 803 अभ्यर्थियों ने
याचिकाएं दाखिल कर कहा कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीमकोर्ट ने 15वें संशोधन
को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, मगर नियुक्ति प्राप्त कर चुके
66655 पदों को सुरक्षित करते हुए शेष पदों के लिए अलग से विज्ञापन जारी
करने के लिए कहा। चूंकि याचीगण प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण कर
चुके हैं, इसलिए वह 66655 पदों में से बचे हुए पदों पर नियुक्ति पाने के
हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली के नियम 14(सी) के हवाले
से कहा कि नियमानुसार प्रशिक्षण प्रमाणपत्र मिलने के एक माह के भीतर
नियुक्तिपत्र मिल जाना चाहिए। याचीगण मौलिक नियुक्ति पाने के हकदार हैं,
इसलिए उनको छह सप्ताह में नियुक्ति दी जाए।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- शिक्षामित्र स्थानांतरण 2026: आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, नियम और नई गाइडलाइन
- UPTET फॉर्म भरते समय अपलोड होने वाले Hand written declaration/हस्तलिखित घोषणा का प्रारूप
- 📰 TET अनिवार्यता पर बड़ी पहल: राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
- 26 मई 1999 का शासनादेश: जिसमे अध्यापक के रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षामित्रों की नियुक्ति पैरा टीचर के रूप में की गयी थी,देखें आदेश की प्रति
- TET छूट बिल | क्या है वायरल खबर की सच्चाई?
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें