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छह सप्ताह में निस्तारित हों टीजीटी 2016 की आपत्तियां

इलाहाबाद : टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) 2016 के हंिदूी विषय में पूछे गए सवालों पर आपत्तियों का निस्तारण छह सप्ताह में करने के लिए हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को आदेश दिया है।
दीपक कुमार गिरि और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि हंिदूी विषय की मॉडल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद याचीगण ने 30 प्रश्नों को लेकर चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आपत्ति दाखिल की थी। इन प्रश्नों में मात्रत्मक और वर्तनी की इतनी त्रुटियां हैं जिससे प्रश्नों के सही उत्तर देना कठिन हो गया। आपत्ति दाखिल करने के बावजूद चयन बोर्ड ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि अभ्यर्थियों की आपत्ति पर संबंधित अधिकारी विचार करने को तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि याचीगण की आपत्तियों पर छह सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाए।

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