इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में जिले के अंदर स्थानांतरण व समायोजन में
पुराना शासनादेश ही लागू होने जा रहा है। तीन जोन, वरिष्ठता व बीमार
शिक्षकों को वरीयता देते हुए प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जल्द होगा।
परिषद
ने इसके लिए नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अफसरों ने उसे खारिज करके पुराने
आदेश को नई तारीखों में जारी करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद
के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर
स्थानांतरण व समायोजन के लिए 13 जून 2017 को शासन ने नीति जारी की थी।
इसमें छात्रों की गणना के माह को लेकर विवाद होने पर कोर्ट ने पूरी
प्रक्रिया रोक दी थी। पिछले माह कोर्ट ने याचिका का निस्तारण इस शर्त पर
किया कि शासन जल्द ही नई नीति जारी करेगा। परिषद मुख्यालय ने इसके लिए नया
प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन उसे माना नहीं गया है। बल्कि पिछले वर्ष की नीति
की तारीखें बदलकर आदेश जारी करने की तैयारी है। यह जरूर है कि जिस छात्र
संख्या को लेकर विवाद हुआ उसमें बदलाव हो रहा है यानि अब सितंबर की छात्र
संख्या के आधार पर स्थानांतरण व समायोजन करने की तैयारी है।
इस तरह होने हैं स्थानांतरण : एनआइसी की वेबसाइट पर स्कूलवार छात्र संख्या
और शिक्षकों की संख्या डाल दी जाएगी। इसमें जिले में बने तीन जोन का भी
जिक्र होगा। छात्र संख्या का आधार सितंबर माह होगा। आरटीई मानकों के
मुताबिक ही तबादले होंगे, लेकिन किसी भी स्कूल में सृजित पद से ज्यादा
शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे।
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