बीटीसी 2015 के तीसरे सेमेस्टर के परिणाम पर जताई आपत्ति, परिणाम में व्यापक अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर सचिव PNP तलब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी-2015 के तीसरे सेमेस्टर के परिणाम में व्यापक अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पांच अक्टूबर तक जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है तो सचिव, पत्रवली के साथ पांच अक्टूबर को कोर्ट में मौजूद रहें।1यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने विकास व 31 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बहस की। याचीगण का कहना है कि बीटीसी 2015 के तीसरे सेमेस्टर के परिणाम में धांधली की गई है। कुल 80 हजार अभ्यर्थियों में से नौ हजार फेल हैं, कई को अधिकतम निर्धारित 25 अंक से अधिक 29 अंक दिए गए हैं। बिना विवेक का इस्तेमाल किए मनमाने तौर पर परिणाम घोषित किया गया है, याचीगण भी फेल हैं।

याचियों का कहना है कि उनकी कापी का पुनमरूल्यांकन कराया जाए तब तक उन्हें चतुर्थ सेमेस्टर में बैठने दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि याचियों का आरोप सही पाया गया तो सचिव को इनकी व अन्य फेल छात्रों की चौथे सेमेस्टर की अलग से परीक्षा करानी होगी।