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सेवानिवृत्त शिक्षिका को सेवा विस्तार के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मा० शिक्षा सचिव से माँगा जवाब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार (नेशनल अवार्ड) से सम्मानित शिक्षिका को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार देने के मामले में राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा सचिव से तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने आजमगढ़ की अनवर जहां की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता हरिलाल पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रलय के शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उसे उत्कृष्ट सेवा के लिए 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इसके चलते वह सेवा निवृत्ति के बाद सेवा विस्तार पाने की हकदार हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा आजमगढ़ को पत्रवली भेजी लेकिन, उन्होंने इसे राज्य सरकार को अग्रसारित नहीं किया। जिस पर याचिका दाखिल हुई तो कोर्ट ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर तत्काल अग्रसारित करने का निर्देश दिया। याची 31 मार्च 2018 को सेवानिवृत्त हो गई लेकिन, पत्रवली सचिव को नहीं भेजी गई तो याची ने अवमानना याचिका दाखिल की। कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया गया याची की जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही पेपर भेजे जाएंगे। इस आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है।

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