नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिए गए आरक्षण का पहला और बड़ा लाभ उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में मिलेगा। इसके लिए देश भर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार ने इन सभी संस्थानों में आरक्षण कोटे के अमल को लेकर तैयारी तेज कर दी है।
साथ ही इस वर्ग के सही हकदारों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकार ने हाल ही में दस फीसद आरक्षण दिया है। सामान्य वर्ग को आरक्षण मिलने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों की यह पहली प्रवेश प्रक्रिया होगी, जिसमें इस बार इस वर्ग के लोगों को भी आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। अभी तक उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में एससी, एसटी और ओबीसी आदि के लिए ही आरक्षण कोटा था। इसमें अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (ईडब्लूएस) को दिया गया कोटा भी जुड़ गया है।
ऐसे में अमल की शुरुआत में ही इनमें कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए सरकार काफी सतर्क है। वैसे भी चुनावी माहौल को देखते हुए वह इसे लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं चाहती है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय और कालेजों से इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष कमेटी गठित करने को भी कहा गया है।
जो ईडब्लूएस कोटे के तहत मिले आरक्षण के अमल को देखेगी। फिलहाल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की जो पात्रता तय की गई है, उनमें इसका लाभ उसी परिवार को मिलेगा, जिसकी सालाना वार्षिक आय आठ लाख होगी।
इसके अलावा, जिनके पास पांच एकड़ खेती योग्य जमीन, एक हजार वर्ग फीट का मकान या शहर में सौ वर्ग यार्ड का मकान आदि है, वहीं इसके लिए पात्र हैं। इससे ज्यादा आय या जमीन रखने वालों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।
साथ ही इस वर्ग के सही हकदारों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकार ने हाल ही में दस फीसद आरक्षण दिया है। सामान्य वर्ग को आरक्षण मिलने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों की यह पहली प्रवेश प्रक्रिया होगी, जिसमें इस बार इस वर्ग के लोगों को भी आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। अभी तक उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में एससी, एसटी और ओबीसी आदि के लिए ही आरक्षण कोटा था। इसमें अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (ईडब्लूएस) को दिया गया कोटा भी जुड़ गया है।
जो ईडब्लूएस कोटे के तहत मिले आरक्षण के अमल को देखेगी। फिलहाल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की जो पात्रता तय की गई है, उनमें इसका लाभ उसी परिवार को मिलेगा, जिसकी सालाना वार्षिक आय आठ लाख होगी।