Breaking Posts

Top Post Ad

शिक्षक भर्ती मामले का तीन माह में निपटारा करे सरकार : हाईकोर्ट

प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शेष बचे पदों पर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह में प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह आदेश उपमा चौधरी व अन्य की तरफ से दायर याचिका पर दिया। 
याचियों के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने अदालत में दलील दी कि वर्ष 2011 की 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में 66,625 पदों पर ही भर्ती हो सकी है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 6,170 पद शेष हैं, जिनमें 3400 पदों पर अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। सर्वोच्च अदालत राज्य सरकार को इन बचे हुए पदों पर भर्ती के लिए अनुमति दे चुकी है। इसके बाद भी इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है।

याची समेत 19 लोगों ने राज्य सरकार को अनुसूचित जाति-जनजाति के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने को जरूरी कार्यवाही के लिए प्रत्यावेदन दिया था। इसके बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अदालत ने पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को याचियों के प्रत्यावेदन पर नियम-कानून के तहत तीन माह में कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दिया है।
primary ka master, primary ka master current news, primarykamaster, basic siksha news, basic shiksha news, upbasiceduparishad, uptet
Originally published by https://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Facebook