प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेशों और गाइडलाइन के तहत ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने देवेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि चयन में सरकारी आदेशों निर्देशों की अवहलना कर मनमानां की जा रही है।
याची का यह भी कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्तियां 16 मई 2020 को जारी शासनादेश के तहत ही करें, विशेष कर गाइड लाइन के क्लाज 1(4) को कड़ाई से पालन किया जाए तथा एसे लोगों को नियुक्ति न दी जाए
जो आवेदन की लास्ट तारीख पर निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे। वहाँ, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2018 थी। उस तारीख को अभ्यर्थी की अर्हता के लिए निर्धारित किया गया है। इस तारीख तक अर्हता रखने वाले ही नियुक्ति के लिए हकदार मान जाएंगे। इस पर कोर्नेट सरकार के दिशा-निर्देश के तहत ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
याची का यह भी कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्तियां 16 मई 2020 को जारी शासनादेश के तहत ही करें, विशेष कर गाइड लाइन के क्लाज 1(4) को कड़ाई से पालन किया जाए तथा एसे लोगों को नियुक्ति न दी जाए
जो आवेदन की लास्ट तारीख पर निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे। वहाँ, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2018 थी। उस तारीख को अभ्यर्थी की अर्हता के लिए निर्धारित किया गया है। इस तारीख तक अर्हता रखने वाले ही नियुक्ति के लिए हकदार मान जाएंगे। इस पर कोर्नेट सरकार के दिशा-निर्देश के तहत ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।