इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादले में प्रदेश सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने अध्यापिकाओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि शिक्षिकाएं यदि एक बार अंतर जिला तबादला ले
चुकी हैं और उसके बाद उनकी शादी हुई है तो वे अंतर जिला तबादले की मांग दोबारा कर सकती हैं। उन्हें मेडिकल आधार पर भी यह मांग करने का अधिकार है। हालांकि अध्यापकों पर दो दिसंबर 2019 का शासनादेश लागू होगा। वे दोबारा स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हट गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है।