उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। एक बार तबादला ले चुके शिक्षक दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विशेष परिस्थितयों में ही तबादला किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद तबादलों पर लगी रोक हट गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा तबादले में महिलाओं को भी रियायत दी है। पति के पास जाने के लिए महिलाएं तबादले के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। दिव्या गोस्वामी और अन्य की याचिका पर जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।