UP Primary Teacher Salary:- यूपी के प्राथमिक शिक्षक का वेतन जाने, नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन और कहाँ से होगी शुरुआत

 उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर वेतन जाने,नई शिक्षक भर्ती वालों को कितना मिलेगा वेतन Uttar Pradesh Primary Teacher Salary

उतर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के वेतनमान, वार्षिक वेतन उन्नयन, प्रमोशन के बाद वेतन परिवर्तन व महंगाई भत्ते के बारे में मूल नियमों को जानेगे| सभी प्रतियोगी एवं कार्यरत अध्यापकों को इस बात की अभिलाषा होती है कि पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर कितना रूपया उनको प्राप्त होगा और आगे आने वाले जीवन के नए खर्चों के लिए उनके वेतन में कितनी बढ़त होने की संभावना है|





अनुक्रम:
1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से
3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment)
4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
5. चयन वेतनमान (Selection Grade)
6. प्रमोशन (Promotion)


1. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:

वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:
मूल वेतन (Basic Pay) 35,400 ₹
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%
आवास भत्ता (House Rent Allowance): 1340 अथवा 2020 अथवा 4040
NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%
GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹

वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता
= 35,400 + 6,018 + 1,340
= 42,758 ₹
देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)
                                      = 42,758 – (4,276+87)
                                                            = 38,395 ₹


2. उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के सहायक अध्यापकों का वेतन सातवें वेतनमान से:

वेतन में निम्नलिखित घटक होते है:
मूल वेतन (Basic Pay) 44,900 ₹
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जुलाई 2020 के अनुसार: मूल वेतन का 17%
आवास भत्ता(House Rent Allowance): 1840 अथवा 2760 अथवा 5400
NPS (New Pension Scheme): वेतन का 10%
GIS (Group Insurance Scheme): 87 ₹

वेतन सूत्र: सकल वेतन (Gross Salary) = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + आवास भत्ता
                                                          = 44,900 + 7,633 + 1,840
                                                          = 54,373 ₹
                देय वेतन (Salary In Hand) = सकल वेतन – कटौती (NPS+GIS)
                                                          = 54,373 – (5434 + 87)
                                                          = 48,852 ₹


3. वार्षिक वेतन उन्नयन (Increment): यह इन्क्रीमेंट एक वित्त वर्ष में एक बार लगता है| छठवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के वेतन में इन्क्रीमेंट सिर्फ जुलाई माह में लगता था जो की 3% होता था|

परन्तु सातवे वेतनमान में शिक्षकों को वित्त वर्ष के दो समय (जनवरी या जुलाई) में से किसी एक समय का चुनाव करना होता है, इन्क्रीमेंट लगवाने के लिए| नए वेतनमान में, 3% की जगह फिक्स स्लैब बना दी गई है| इसमें कर्मचारी को ठीक ऊपर वाले स्लैब में भेज दिया जाता है, जो की उसका नया मूल वेतन हो जाता है

*निम्नलिखित स्लैब परिवर्तन इन्क्रीमेंट में होता है –*

35400 से 36500, 36500 से 37600, 37600 से 38700, 38700 से 39900, 39900 से 41100, 41100 से 42300, 42300 से 43600, 43600 से 44900


44900 से 46200, 46200 से 47600, 47600 से 49000, 49000 से 50500, 50500 से 52000, 52000 से 53600, 53600 से 55200, 55200 से 56900, 56900 से 58600

4. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): इसमें वर्ष में दो बार परिवर्तन जनवरी व जुलाई माह में होता है| सरकारी मानकों के अनुसार छः माह की अवधि में जितनी थोक सूचकांक में महंगाई बढती है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़त कर दी जाती है|

5. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|

6. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|

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