इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे 22211 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने या
हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने 22 अक्तूबर 19 के आदेश की अवहेलना को प्रथम दृष्टया अवमानना माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रेखा शाक्या व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।