69000 शिक्षक भर्ती में में दूसरे चरण में चयनितों को गुणवत्ता अंक समान होने पर जन्मतिथि से आवंटित होगा स्कूल, नए दिशा निर्देश जारी

 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरे चरण में चयनित 36590 अभ्यर्थियों को विद्यालयों का आवंटन 25 एवं 27 जनवरी को होगा । सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा

निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय आवंटन के दौरान दो अध्यापकों के समान गुणवत्ता अंक होने पर जन्मतिथि के आधार पर शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। उम्र में वरिष्ठता के आधार पर विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। जन्म तिथि भी समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में विद्यालय का आवंटन होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटित विद्यालय में चार फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। 




सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों को मिले गुणांक के आधार पर सबसे पहले विद्यालय का आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन के दौरान दूसरे क्रम पर दिव्यांग पुरुषों को रखा गया है। सहायक अध्यापक भर्ती में मिले अंकों के आधार पर महिला अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन तीसरे क्रम पर किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के बाद पुरुष अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर विद्यालय का आवंटन होगा। पुरुष अध्यापकों को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन होगा। दिव्यांग शिक्षक, शिक्षिकाओं के अतिरिक्त विशेष आरक्षण का लाभ पाने वालों को उनके गुणांक के आधार पर विद्यालय दिया जाएगा।


सचिव की ओर से कहा गया है कि स्कूलों की सूची तैयार करते समय ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया जाए। नगरीय क्षेत्र की सीमा के विस्तार के बाद ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हों, उनको विद्यालय आवंटन में न रखा जाए। विद्यालय आवंटन के दौरान सबसे पहले शिक्षक विहीन विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इसके बाद एकल विद्यालय, तत्पश्चात दो शिक्षकों वाले विद्यालयों में तैनाती होगी। सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से विद्यालय आवंटन प्रकिया का 24 जनवरी को ट्रायल करने को कहा है।
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अभिलेखों में विसंगति पर 25 तक स्पष्टीकरण मांगा
प्रयागराज। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 69000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन/ नियुक्ति प्रक्रिया के अभिलेखों में विसंगति के संबंध में 25 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा है।