आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों का हो सकेगा पारस्परिक अंतर जिला तबादला

 लखनऊ : शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जिला तबादले के लिए सेवा अवधि की समय सीमा नहीं होगी। पारस्परिक अंतर जिला तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण हो सकेगा।



शासन ने इस बावत कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इससे पहले शासन ने शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया को 15 से 17 फरवरी के बीच करने का निर्देश दिया था। पारस्परिक अंतर जिला तबादले का लाभ परिषदीय स्कूलों के करीब आठ हजार शिक्षकों को मिलेगा।