UP Aided Junior High School Teacher Recruitment 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल(एडेड) अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट नहीं जांचने और पुनरीक्षित परिणाम जारी करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है जिन्होंने त्रुटिपूर्ण ओएमआर सीट पर परीक्षा दी थी। इस मामले को लेकर नीरज कुमार यादव सहित 47 अभ्यर्थी अदालत की शरण में गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सचिव को तीन सप्ताह में जानकारी देने के लिए कहा है कि इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया।
याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी का कहना था कि यूपी जूनियर (एडेड) हाईस्कूल परीक्षा 2021 का परिणाम 15 नवंबर को 2021 को जारी किया गया। मगर परीक्षा का संशोधित परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया। याचीगण ने अपनी ओएमआर शीट के मूल्यांकन को लेकर भी प्रत्यावेदन दिया था, मगर उस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण को जो ओएमआर शीट दी गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। इस मामले में कक्ष निरीक्षिकों की ओर से भी कोई सहायता नहीं की गई। त्रुटिपूर्ण शीट पर जानकारियां भरने के कारण उनकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया गया। इस संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन का भी अब तक निस्तारण नहीं किया गया है।
प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट ने इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा है। इस पर अदालत ने पूछा है कि अगली सुनवाई पर इस बात की जानकारी दी जाए कि क्या कोई पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और याचीगण की ओएमआर शीट के मूल्यांकन को लेकर क्या निर्णय लिया गया है।