प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेधावी आरक्षित वर्ग (एमआरसी) और सामान्य वर्ग के चयनित अध्यापकों को उनकी प्राथमिकता वाले जिलों में नियुक्ति देने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को तीन सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा है कि यह प्रक्रिया सात अप्रैल 2022 तक पूरी कर ली जाए। न्यायालय ने 11 अप्रैल को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने दिया है।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- UPTET फॉर्म भरते समय अपलोड होने वाले Hand written declaration/हस्तलिखित घोषणा का प्रारूप
- शिक्षामित्र स्थानांतरण 2026: आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, नियम और नई गाइडलाइन
- 📰 TET अनिवार्यता पर बड़ी पहल: राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
- TET छूट बिल | क्या है वायरल खबर की सच्चाई?
- 26 मई 1999 का शासनादेश: जिसमे अध्यापक के रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षामित्रों की नियुक्ति पैरा टीचर के रूप में की गयी थी,देखें आदेश की प्रति
Govt Jobs : Opening
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में प्राथमिकता वाले जिले तीन हफ्ते में किए जाएं आवंटित: हाई कोर्ट
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें