आयकर रिटर्न (आईटीआर) का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इसके तहत बड़े लेन-देन करने वालों के लिए आईटीआर को अनिवार्य बनाया गया है।
प्रोफेशनल भी दायरे में:वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति की आय कर छूट दायरे में हैं, लेकिन उसके बैंक खाते में सालाना 60 लाख रुपये से ज्यादा के लेनदेन हो रहे हैं तो उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा। इसी तरह प्रोफेशनल की सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा होने पर भी रिटर्न भरना अनिवार्य किया गया है।
अप्रैल से लागू: यह नियम 21 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक साल में टीडीएस या टीसीएस की रकम 25 हजार रुपये से ज्यादा होने पर भी आईटीआर फाइल करना होगा।